पटना: बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए आम जनता तक पहुंचाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई है. बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को राज्य सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया है. इसके बारे में एक प्रसे विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी गई. इस नियमावली लागू होने होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि पर विज्ञापन का प्रसारण करना आसान हो जाएगा.


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इसके अलावा विभाग के अंतर्गत प्रमुख सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम के साथ-साथ वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, वेब मीडिया, न्यूज़ मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट आदि को सूचीकृत किया जा सकता है. राज्य कैबिनेट द्वारा इसे 14 नवंबर 2024 को स्वीकृत किया गया है. इस नियम के तहत वेब मीडिया के लिए प्रति माह एवरेज यूनीक यूजर तथा सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर योग्यता निर्धारित की जाएगी. इस नियमावली को लागू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों तक जानकारी पहुंचाना है. नियमावली के तहत वेब मीडिया के लिए हर महीने कम से कम एवरेज यूनिक यूज़र और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा.


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 इस नियमावली के अंतर्गच सूचीबद्ध किसी मीडिया द्वारा यदि राष्ट्र विरोधी अभद्र, असामाजिक या साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशों के मानदंड के विपरीत या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाईडलाईन के विरूद्ध सामग्री प्रसारित की जाती है तो वैसी मीडिया के लिए सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रावधान किया गया है.


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