Bihar Land Survey 2024: दादा-परदादा के नाम से है जमीन तो घबराएं नहीं, इन कागजात को जमा कर करवाएं अपने नाम
Bihar Land Survey: बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वे का शुरू होने वाला है. ऐसे में कुछ जरुरी कागजातों का सर्वे के दौरान आपके होना आववश्यक है.
पटना: बिहार में 20 अगस्त 2024 से राज्य सरकार द्वारा जमीन सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है. वहीं जमीन को लेकर होने वाले इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. लोगों के मन ये मन ये सवाल उठ रहे हैं कि सर्वे टीम जब उनके घर आएगी तो क्या दिखाना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, कौन से कागजात तैयार रखने हैं. ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि जमीन सर्वे से पहले आपको कौन-कौन से कागजात तैयार रखने हैं. इसके अलावा आवेदक को स्व घोषणा के लिए किन-किन कागजों की जरूरत होने वाली है. वहीं अगर आपकी जमीन दादा-परदादा के नाम पर है तो सर्वे के दौरान उसे अपने नाम पर कराया जा सकता है.
जमीन सर्वे के दौरान कौन से दस्तावेज को तैयार रखना है तो इसमें चार-पांच चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं जिनका ध्यान रखना है. आपको सर्वे के दौरान जमीन की रसीद (जिसके नाम से भी हो), रजिस्ट्री की कॉपी, खाता खतियान या पुरानी जो जमीन है उसका नक्शा अपने पास रखना होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की गई है. इसके लिए एक से वेबसाइट भी बनाया गया है. आवेदक को इसके लिए प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का एप डाउनलोड करना होगा और वो ऑनलाइन भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं. सर्वेक्षण की सारी सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. भूमि सर्वे के लिए अपनी जमीन के लिए आपको (आवेदक) सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र (स्व घोषणा पत्र) देना है. इसके अलावा स्व घोषणा एवं वंशावली को आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए एक तारीख निर्धारित की गई है. वहीं प्रपत्र 2 में आपको जमीन का विवरण भरकर जमा करना है. वहीं अगर आप ऑनलाइन जमीन का सर्वे नहीं करवा पा रहे तो अपने जिलों में लगे शिविर में भी जाकर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से सर्वे का काम पूरा कर सकते हैं.
आवेदक को ये कागज रखने होंगे तैयार?
-मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि/मृत्यु प्रमाण पत्र
- जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद संख्या
- खतियान का नकल (अगर आपके पास हो तो)
- दावा कृत जमीन से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी
- अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की प्रति
- आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का यानी मृतक का वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र (इसका मतलब यह है कि आप मृतक के सही वारिस हैं तो जमीन आप ही के नाम पर होनी चाहिए उसके लिए प्रमाण पत्र देना है)
- आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- आवदेनकर्ता के वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी
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