Bihar Land Survey 2024: सीएम नीतीश कुमार बिहार में जमीन सर्वे करवा रहे हैं. जमीन सर्वे  को लेकर राज्य के लोगों में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं. खासतौर पर ऐसी जमीन को लेकर गैरमजरूआ में आती हैं. लोगों में चर्चा हो रही है कि गैरमजरूआ जमीन का क्या होगा? आखिर सरकर इन जमीनों का लैंड सर्वे में क्या करने वाली है? और सबसे बड़ी बात गैरमजरूआ जमीन का क्या सरकारी नियम है? 


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दो तरह की होती है गैरमजरूआ जमीन
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के अनुसार, बिहार में गैरमजरूआ भूमि 2 तरह की होती है. आम और खास होती है. पहली तरह की आम जमीन सरकार की होती है. दूसरी तरह की खास भूमि पर मालिकाना हक होता है.


हालांकि, गैरमजरूआ खास जमीन आपको पास है और खतियान में दर्ज की गई है, फिर चिंता की कोई बात नहीं है. सरकार इस जमीन से आपका हक नहीं लेने वाली है. गैरमजरुआ खास भूमि जिसकी है उसकी ही रहेगी. 


वहीं, आपके पास आम भूमि है, जिस पर आपका कब्जा है तो सरकार इस भूमि को आप से ले सकती है, क्योंकि यह जमीन सरकारी है. सरकार गैरमजरुआ आम भूमि का प्रयोग नाला, सड़क, शमशान, नहर, स्कूल, कब्रिस्तान, पोखर और तालाब बनवाने में करती है. वहीं, परती जमीन पर सरकार कुछ कोई कार्य करवा सकती है.


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गैरमजरुआ आम खाता में ऐसी जमीन को दर्ज होती है. इन भूमि पर सरकार का मालिकाना हक होता है. सरकार ऐसी जमीन को वापस ले सकती है. अगर किसी का इस पर कब्जा हो तो उसे छोड़ना होगा. 


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