Udaipur Murder Case: बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन बोले, आरोपियों को सरेआम मिले फांसी
Udaipur Murder Case: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को मामले की स्पीडी ट्रायल चलाकर एक सप्ताह अंदर आरोपी को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस्लाम मजहब में ही ऐसी हरकत की इजाजत नही है
पटना: Udaipur Murder Case: बिहार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की हुई नृशंस हत्या की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उदयपुर में जघन्य वारदात को अंजाम दिया हैं वे माफी के लायक नही हैं. ऐसे हरकत करने वाले व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को मामले की स्पीडी ट्रायल चलाकर एक सप्ताह अंदर आरोपी को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस्लाम मजहब में ही ऐसी हरकत की इजाजत नही है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है.
दरअसल, राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई. घटना की सूचना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पता चली. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया. इनके अलावा तीन अन्य को भी पुलिस ने पकड़ लिया है.
वहीं, पुलिस सूत्रों ने बताया कि शख्स की हत्या की साजिश 10 दिन पहले बनाई गई थी. इधर, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को बताया कि उदयपुर में दर्जी की नृशंस हत्या की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या में शामिल दो आरोपियों में से एक गौस मोहम्मद के पाकिस्तान के इस्लामिक संगठन दावत-ए- इस्लामी से लिंक मिले हैं और उसने 2014 में कराची का दौरा किया था.
पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि पुलिस ने दर्जी कन्हैया लाल की हत्या में शामिल मुख्य दो आरोपियों के संपर्क में रहने वाले तीन और लोगों को हिरासत में लिया है. उन्होंने बताया कि रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में पहचान किये गये दो लोगों ने मंगलवार को उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दुकान गला काट कर उसकी हत्या कर दी और ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे है.
लाठर ने कहा कि दोनों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ साथ अन्य भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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