पटना : बिहार में इ-श्रम पोर्टल 31 दिसंबर तक निबंधन कराने का लक्ष्य श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है. इस लक्ष्य के मुताबिक राज्य भर में कार्यरत आशा, जीविका, सेविका, सहायिका, कृषि क्षेत्र श्रमिक एवं घरेलू कामगारों का निबंधन कराया जाएगा. इसको लेकर विभाग ने हर संबंधित विभाग एवं केंद्र सरकार से इनका डेटा मांगा है, ताकि इनका निबंधन करा कर इन्हें भी सरकार की योजना से जोड़ा जा सकें.


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इच्छुक श्रमिक यहां ले सकते है जानकारी
बता दें कि इ-श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 जारी कर दिया है. पोर्टल पर सिर्फ 12 भाषाओं में है, जहां निबंधन के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है. निबंधन के बाद कामगारों को एक नंबर के साथ इ- श्रम कार्ड दिया जाएगा. सरकार की इस योजना से श्रमिकों को देश भर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.


इन श्रमिकों को नहीं मिल सकेगा योजना का लाभ
बता दें कि इपीएफओ और इएसआइसी इसके सदस्य हैं. उन श्रमिकों का पोर्टल पर निबंधन नहीं होगा. इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर निबंधन करा कर योजनाओं का लाभ ले सकता है. साथ ही इ-श्रम पोर्टल पोर्टल निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूध वालों, मछुआरों, ट्रक चालकों समेत हर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा.


पंजीकृत श्रमिकों को दो लाख रुपये का मिलेगा लाभ
बता दें कि इ-श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है. अगर पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिये जा रहे है.


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