BPSC Paper Leak Case: निलंबित डीएसपी रंजीत रजक के ठीकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी
BPSC Paper Leak Case: बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार और निलंबित डीएसपी रंजीत कुमार रजक के ठीकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार छापेमारी की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने निलंबित डीएसपी के पटना, कटिहार और अररिया के चार ठिकानों पर छापेमारी की है.
पटना: BPSC Paper Leak Case: बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार और निलंबित डीएसपी रंजीत कुमार रजक के ठीकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार छापेमारी की है. आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने निलंबित डीएसपी के पटना, कटिहार और अररिया के चार ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है. बता दें कि रंजीत रजक के पास आय से 82 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली है.
ससुराल तक पहुंची EOU
आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बताया की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रंजीत रजक के तीन ठिकानों पर ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट से जांच की अनुमति मिलने के बाद की जा रही है. डीएसपी एवं इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित टीम ने पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के नीति बाग कॉलोनी स्थित वीणा विहार में किराए का फ्लैट, हैप्पी फ्यूल्स पेट्रोल पंप एवं अररिया जिले में रंजीत कुमार रजक की ससुराल महादेव चौक वार्ड नंबर 15 में शिवानंद बैठा के आवास पर और कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के हंसवर गांव स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की.
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नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67 वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है. इस मामले में योगेन्द्र प्रसाद सिंह, जयवर्धन गुप्ता, सुशील कुमार सिंह, आगम कुमार सहाय, सुधीर कुमार सिंह, कृष्ण मोहन सिंह, राकेश कुमार, अमित कुमार सिंह और निशिकांत कुमार राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है. आर्थिक अपराध इकाई ने मामले में कांड संख्या 20/ 22 दर्ज किया था. जांच के दौरान ये पाया गया कि आरोपियों ने षड्यंत्र कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पेपर को लीक किया था. आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 201, 120 बी, आईटी एक्ट की धारा 67 और बिहार परीक्षा नियमावली की धारा 3/10 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.