पटना:Caste Census Bihar: बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति गणना पर पटना हाइकोर्ट द्वारा लगाये गये रोक के मामले में अहम सुनवाई होने वाली है. मगंलवार को कोर्ट के अंतरिम आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर इंटरलोकेट्री याचिका पर  सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश की विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध है. राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए इस याचिका के जरिए हाइकोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि तीन जुलाई, 2023 के पहले जाति गणना के मामले की सुनवाई कर दी जाये .


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राज्य सरकार ने अपने याचिका में कहा है कि अंतरिम आदेश देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हाइकोर्ट का अंतिम आदेश है. ऐसी स्थिति में तीन जुलाई तक इस मामले को लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है. राज्य सरकार की याचिका को यदि हाइकोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसकी सुनवाई कब की जायेगी, हाइकोर्ट यह तिथि निर्धारित करेगा. अगर हाइकोर्ट इस मामले में सुनवाई को तैयार नहीं होता है तो पहले से निर्धारित तारीख तीन जुलाई को ही सुनवाई होगी.


गणना पर कोर्ट ने लगाई है रोक


बता दें कि जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली कई लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई पूरी कर मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में जाति गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि तीन जुलाई निर्धारित की थी. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे जातीय सर्वे को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था. इस दौरान हाइकोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर याचिका के अंतिम निष्पादन होने तक राज्य सरकार एकत्रित किये गये डाटा को किसी के साथ साझा नहीं करेगी. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन जुलाई निर्धारित कर दी थी.


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