Patna: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की शक्तियां बढ़ा गई हैं. नए नियम के अनुसार, अब डीईओ शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकेंगे. इस मामलें में अब उनके पास प्रभावी शक्तियां होंगी. इससे पहले उनके पास ये अधिकार नहीं था. पहले शिक्षकों पर कार्रवाई का अधिकार नियोजन इकाइयों (पंचायती राज एवं नगर निकाय) के पास था. लेकिन अब नई नियमावली प्रभावी होते ही ये अधिकार डीईओ को मिल जाएगा. 


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शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली में बताया गया है कि अगर कोई विशिष्ट शिक्षक 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस और सिविल अभिरक्षा या कस्टडी में रहा हो उसे निलंबित मान लिया जाएगा.  इसको लेकर अनुशासनिक प्राधिकार इस आशय का औपचारिक आदेश भी जारी करेगा. 


अनुशासनिक प्राधिकार इसके बाद बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदानवति, कम वेतन में पदावनति और वेतन वृद्धि को रोक सकता है. 


इसके अलावा वो लघु दंड भी दे सकता है. वहीं, निलंबन के दौरान विशिष्ट शिक्षक को वेतन और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. नई नियमवाली में ये भी बताया है कि अगर पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक अनुपस्थित मिलता है तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ये अधिकार होगा कि वो गैरहाजिर शिक्षक के वेतन को दे. 


इस दौरान अगर शिक्षक सात दिन में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो अनुपस्थित शिक्षक की वेतन में कटौती होगी. इसके अलावा वृहद दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है.