पटना: सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत ने सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. 29 अप्रैल को विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


इस मामले में विधायक द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गई थी, लेकिन आज कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया. वहीं इस मामले में रोहतास पुलिस ने धारा- 302 भी संकलित करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था. जिसके बाद धारा 302 को भी उसी मामले में समाहित कर लिया गया. ऐसे में अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं.


जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें वरीय कोर्ट के शरण में जाना होगा. बता दें कि इसी मामले में पहले के कई अभियुक्तों को जमानत दे दी गई थी, लेकिन अब जबकि धारा 302 समाहित कर दिया गया है, तो जिन-जिन लोगों का इस मामले में जमानत हो चुका है. उन आरोपियों के जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को आवेदन दिया गया है.


इनपुट- भाषा


ये भी पढ़िए-  आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, जी. कृष्णैया की पत्नी ने फैसले को दी थी चुनौती