गोपालगंजः नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपए अर्थदंड
बिहार के गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय के ए डीजे छः सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के चार साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय के ए डीजे छः सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के चार साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छः माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी. फिलहाल आरोपी को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया.
जानें क्या है पूरा मामला
31 जुलाई 2019 को महमदपुर थाना के एक गांव की किशोरी मुर्गी फार्म के पास गई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने शादी की नियत से उसका अपहरण कर लिया. मामले को लेकर किशोरी के पिता ने सीवान जिले के जामो बाजार थाने के तालीमापुर गांव के मनोसोखा सिंह, सोनू सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, नरेश सिंह, चंचल कुमारी तथा गोल्डी कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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आरोपी को उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड
अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कांड के आईओ ने एकमात्र मनोसोखा सिंह के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था. बुधवार को स्पेशल पीपी पॉक्सो दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता निखिल सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मनोसोखा सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
इनपुट-मधेश तिवारी
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