Pan Aadhaar Linking Deadline: आज के समय में पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर) हर नौकरीपेशा और टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी है. इसके बिना वित्तीय लेन-देन और टैक्स भरने जैसे काम रुक सकते हैं. यही वजह है कि सरकार ने इसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने 31 दिसंबर, 2024 तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है.


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पैन को आधार से लिंक क्यों करना जरूरी है?
वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. आधार से पैन को लिंक करने से आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहेगी और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी. गृह मंत्रालय ने भी इस प्रक्रिया को अहम बताया है. साथ ही आयकर विभाग ने साफ किया है कि तय तारीख तक लिंक न होने पर आपका पैन डी-एक्टिवेट हो जाएगा. इससे बैंकिंग लेन-देन, टैक्स फाइलिंग और अन्य कई कामों में मुश्किलें आ सकती हैं.


कैसे चेक करें पैन-आधार लिंक का स्टेटस?


  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं.

  • 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें.

  • अपना पैन और आधार नंबर डालें.


अगर पैन और आधार लिंक हैं, तो स्क्रीन पर संदेश दिखेगा कि आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है. अगर लिंक नहीं है, तो आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर जाकर जानकारी भरनी होगी.


क्या है लिंक कराने की फीस?
पहले पैन को आधार से लिंक कराना मुफ्त था, लेकिन अब इसके लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. इसे लेट फीस या फाइन के रूप में जमा करना होगा.


समय रहते करें यह काम
आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है. वहां मौजूद FAQ पेज से आपको पैन-आधार लिंकिंग के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो इसे जल्द पूरा करें. पैन निष्क्रिय होने पर न केवल आपका वित्तीय रिकॉर्ड प्रभावित होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं.


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