Aadhaar-PAN Link: पैन कार्ड से आधार को नहीं कराया लिंक तो जल्दी कर लें, IT विभाग से आई चेतावनी, ये है अंतिम डेट
Aadhaar-PAN Link: सरकार ने अब साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक जिनके भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे उनका पैन कार्ड कूड़ा हो जाएगा. ऐसे में आज आयकर विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि 31 मार्च से पहले सभी अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ लें.
पटना : Aadhaar-PAN Link: अगर आपके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों है और आपने इसे अब तक लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके काम की है. आपको बता दें कि लगातार इसको लिंक करने को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है. अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड को आपने अबी तक लिंक नहीं कराया है तो कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड कूड़ा हो जाएगा. सरकार की तरफ से इसको लेकर कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया है. साथ ही इसे कैसे लिंक कराना है इसको लेकर लगातार निर्देश भी जारी किया जाता रहा है. सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया से गुजरने को लेकर कई बार तारीखों की घोषमा की गई और तारीखों को आगे भी बढ़ाया गया लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का आधार कार्ड पैन के साथ लिंक नहीं हुआ है. ऐसे में सरकार अब इसको लेकर सख्त हो गई है और लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने का एक अंतिम मौका दिया है.
सरकार ने अब साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक जिनके भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे उनका पैन कार्ड कूड़ा हो जाएगा. ऐसे में आज आयकर विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि 31 मार्च से पहले सभी अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ लें.
जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि जिनके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है उन्हें इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेने को कहा गया है. ऐसे में आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि करदाता कृपया ध्यान दें. पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा नज़दीक है. परिणामों से बचने के लिए 31.03.2023 से पहले पैन और आधार को लिंक करें.
इसमें साफ लिखा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही अगर कोई रिटर्न बाकि है तो उसे भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा. इसके साथ ह गलत रिटर्न को भी सही करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी. इसके साथ ही आयकर की कटौती भी उच्च दर पर की जाएगी. अभी पैन से आधार को लिंक कराने के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपए रखा गया है. ऐसे में जो पैन आधार से नहीं लिंक किए जाएंगे वह पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे.
पैन से आधार को लिंक कराने के मामले में कुछ लोगों को छूट दी गई है. इनमें असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के रहनेवाले लोगों के साथ NRI, विदेशी नागरिक और 80 साल से ज्यादा के लोगों को शामिल किया गया है.
पैन कार्ड और आधार को कैसे लिंक करें
- सबसे पहले Income TaX Department की official Website पर जाएं.
- यहां Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग-इन करें.
- यहां PAN और यूजर आईडी के साथ Aadhaar card के अनुसार नाम और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
- अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
- यहां पर आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. यहां नीचे की तरफ ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का ऑप्शन मिलेगा.
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक हो जाएगा.