पटना: आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने इसे ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण बनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरूआत की है. इस अभियान की शुरुआत 13 अगस्त को हुई थी जो 15 अगस्त तक चलेगा.  इस अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लोगों में अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर पर तिरंगा फहराने की सोच रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज संहिता (National flag code) के इन निर्देशों का जरूर पालन करना चाहिए.


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सरकार ने तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इन नियमों को तिरंगा फहराने से पहले जानना बेहद जरूरी है.  क्योंकि तिरंगे को फहराने के समय अगर इन नियमों की उल्लंघन हुआ तो उसे तिरंगे के अपमान के रूप में माना जाता है. ऐसे में तिरंगा फहराते समय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 



-तिरंगा फहराते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग का हिस्सा सबसे ऊपर होना चाहिए और हरे रंग वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए. 


-झंडा कटा-फटा, अव्यवस्थित और गंदा नहीं होना चाहिए.


-राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी में नहीं झुकाना चाहिए.


-राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उसके बराबर कोई अन्य ध्वज या ध्वजपट नहीं लगाना चाहिए. 


-तिरंगा का इस्तेमाल उत्सव, थाली या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं करना चाहिए.


-राष्ट्रीय ध्वज को जमीन,फर्श या पानी पर नहीं रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि फहराते समय झंडा इन चीजों को स्पर्श नहीं करे.


-तिरंगा जिस खंभे,डंडे आदि में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता, उसमें अन्य कोई दूसरा ध्वज नहीं लगाना चाहिए. 


-किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करना चाहिए.  


-वक्ता के मेज को ढकने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करना चाहिए, और न ही इससे वक्ता के मंच को लपेटा जाएगा.


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