पटना: Independence Day 2023: 15 अगस्त, 2023 को भारत की स्वतंत्रता 76 साल पूरे हाने जा रहे है. ऐसे में हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. इस दिन लोग अपने अपने घरों, दफ्तरों पर भी तिरंगा फहराते हैं. अगर आप आप भी अफने घर या दफ्तर में तिरंगा लगाने का सोच रहे है तो आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अपराध की श्रेणी में आता है. भारत में अगर कोई व्‍यक्ति नेशनल फ्लैग का अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.


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बता दें कि तिरंगा फहराने को लेकर भारत सरकार ने कुछ नियम भी तय कर रखे हैं. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. तिरंगे को फहराने के नियम 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' (भारतीय ध्वज संहिता) नाम के एक कानून में निर्धारित किया गया हैं. अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको तीन साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.


कब माना जाता है अपमान?


भारतीय फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि वो झुका न हो और न ही वो जमीन से छू रहा हो. इसके अलावा ये भी देखना चाहिए की उसका कोई भी हिस्सा पानी में नहीं डूब रहा हो. अगर ऐसा होता है तो इसे तिरंगे का अपमान माना गया है. इसके अलावा झंडा फहराते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि झंडा फटा हुआ या गंदा नहीं हो. घर पर या किसी भी संस्थान में अगर तिरंगा फहराया जा रहा है, तो उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं फहरते रहना चाहिए.


इसके अलाना तिरंगे फहराते समय इस बात का ध्यान रखें की मसबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचा हरा रंग हो. किसी भी स्थिति में नीचे केसरिया और ऊपर हरा रंग नहीं होना चाहिए.


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