ITR Filing: ITR फाइल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, लापरवाही से हो सकता है बड़ा नुकसान
केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना ITR दाखिल कर दें.
ITR Filing Important Documents: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और समय पर आईटीआर नहीं भरेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो बिना वक्त गंवाए अपना ITR दाखिल कर दें. आईटीआर फाइल करने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? यदि आपको भी यही चिंता सता रही है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.
फॉर्म-16 है सबसे जरूरी
यहां हम आईटीआर फाइल करने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म-16 सबसे जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म-16 सबसे अहम दस्तावेज है. इसकी मदद से आईटीआर फाइल किया जाता है. यह फॉर्म किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है. इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी होती है और साथ ही दी गई सैलरी की भी जानकारी होती है.
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फॉर्म 26AS से मिलेगी मदद
ये फॉर्म आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है. इसमें किसी भी टैक्सपेयर की इनकम पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है. इस फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर डाउनलोड किया जा सकता है. आप चाहे तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26एएस की तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं.
ब्याज से इनकम का सर्टिफिकेट
अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी कराई या फिर किसी और ब्याज मिलने वाली स्कीम में पैसे जमा किए हैं तो ब्याज से हुई आय का सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट भी रखना जरूरी है, ताकि आईटीआर भरते समय उसकी सही जानकारी दी जा सके.
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गलत जानकारी पर लग सकता है जुर्माना
आईटीआर भरते समय फॉर्म 16 और 6AS में दी गई जानकारी आपस में मेल खानी चाहिए. अगर सूचनाएं समान नहीं होंगी, तो रिटर्न खारिज हो सकता है. आपको आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है.