सावधान: ITR में कम करके दिखा रहे हैं अपनी इनकम, तो जाना पड़ सकता है जेल, जानें क्या कहता है क्या कानून?
देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी देते हैं. हालांकि, ये दंडनीय अपराध है और जो भी ऐसा करते हुए पाया जाता है, उसे जेल तक जाना पड़ सकता है.
ITR Filing Process: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब कुछ ही दिन बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी देते हैं. हालांकि, ये दंडनीय अपराध है और जो भी ऐसा करते हुए पाया जाता है, उसे जेल तक जाना पड़ सकता है. सरकार इसे लेकर समय-समय पर चेतावनी भी दे रहती है, जिससे कि लोग गलत इनकम के साथ आपना आईटीआर फाइल न करें.
गलत जानकारी पर कितनी सजा?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, अगर कोई अपनी इनकम को कम करके या गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उस व्यक्ति पर बन रहे टैक्स का 200 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से टैक्स की वसूली की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में भी डाला जा सकता है.
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गलत आईटीआर भरने पर क्या करें?
अगर आपने गलती से ITR में अपनी इनकम को गलत भर दी है तो आयकर विभाग इस गलती को सुधारने के लिए आपको एक और मौका देता है. इनकम टैक्स की धारा 140B के तहत आप वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बकाए टैक्स का भुगतान करके अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत रिवाइजड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जब आप पहले ही रिटर्न भर चुके हैं.
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क्या है टैक्सेबल इनकम का दायरा?
देश में दो टैक्स रिजीम हैं- ओल्ड और न्यू. दोनों में काफी फर्क हैं. इसमें टैक्सेबल इनकम का दायरा भी अलग-अलग है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 2.5 लाख तक के ग्रोस टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरना होता है. इसके ऊपर भी आप रिबेट और एक्जेम्पशन लेकर दो लाख तक टैक्स बचा सकते हैं. इससे आपकी टैक्स की देनदारी कम होती है.