Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. लास्ट डेट के आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम हैं. लिहाजा, अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फिर बिना देरी किए आज ही इस काम को निपटा लें. वरना इसके बाद आपको आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. आप अपना आईटीआर खुद भी भर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है. बस इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे.


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अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपको कंपनी की ओर से फॉर्म-16 जरूर मिला होगा. अब फॉर्म-16 में दी गई जानकारी का एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिए गए डेटा से मिलान कर लें, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो. टैक्स रिटर्न और AIS में दी गई डिटेल्स में अंतर नहीं होना चाहिए. वरना इनकम टैक्स नोटिस भी भेज सकता है. आयकर विभाग की तरफ से फॉर्म 26AS जारी किया जाता है. इसमें किसी भी टैक्सपेयर की इनकम पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है. इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म-16 और फॉर्म 26एएस के डेटा की तुलना भी कर सकते हैं.


कैसे फाइल करें अपना ITR?


  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.

  • अगर आपने पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो Login Here पर क्लिक करें.

  • अगर आपने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो Register Yourself बटन पर क्लिक करें.

  • अपनी आईडी बनाने के बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. 

  • अब ई-फाईल पर क्लिक करें. इसके बाद आयकर रिटर्न पर क्लिक करें. फिर 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.

  • अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें. 

  • फिर आपको Individual, Hindu Undivided Family (HUF), Others में से किसी एक सेलेक्ट करें. इसमें आपको Individual पर टैप करना होगा.

  • अब उस इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) चुनें, जिसे आप फाइल करना चाहते हैं. ITR 2 को Individuals द्वारा भरा जाएगा तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा.

  • अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 

  • अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 


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  • अब कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें. 

  • डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें. 

  • अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा. 

  • कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 

  • अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा. 

  • इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें. 

  • प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.


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  • ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.

  • क बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 

  • ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.