Know and Check ITR Refund Status: देश के सभी करदाताओं ने अपने पैन के आधार पर आईटीआर दाखिल किया है. हालांकि, अभी आपका रिफंड वापस नहीं आया है तो इसके लिए आपको इस ऑर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा. इसमें आपको अपने आईटीआर रिफंड स्टेटस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी. आईटीआर-वी पावती, अपलोड किए गए जेएसओएन (ऑफ़लाइन यूजर से), पीडीएफ में पूरा आईटीआर फॉर्म और सूचना आदेश को इस तरह देखे सकते हैं.


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आईटीआर स्थिति (प्री-लॉगिन)


  • चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं.

  • चरण 2: आयकर रिटर्न (ITR) स्थिति पर क्लिक करें.

  • चरण 3: आयकर रिटर्न (ITR) स्थिति ऑप्शन पर अपना पावती नंबर और एक वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें.

  • चरण 4: चरण 3 में दर्ज आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.


ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा. सही ओटीपी दर्ज करने के लिए आपके पास 3 प्रयास होते हैं. स्क्रीन पर ओटीपी समाप्ति उलटी गिनती टाइमर आपको बताता है कि ओटीपी कब समाप्त होगा. रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करने पर एक नया ओटीपी जनरेट होकर भेजा जाएगा. सफल सत्यापन पर आप आईटीआर स्थिति देख पाएंगे.


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अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है. कृपया धारा 234एच के तहत अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करें. अपने वैध यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें. व्यक्तिगत यूजर्स के लिए अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका पैन निष्क्रिय कर दिया गया है क्योंकि यह आपके आधार से लिंक नहीं है. पैन को आधार से लिंक करने के लिए Link Now बटन पर क्लिक करें.