हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला
Bihar News : इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निरंजन राय सहित तीन को गिरफ्तार किया था. जिसमें ढाई साल के बाद सजा की बिंदुओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर अलग-अलग 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
सासाराम : सासाराम के कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 27 फरवरी 2021 को करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजा संजीव मिश्रा की दिनदहरें हत्या कर दी गई थी.
बता दें कि जिस मामले में ADJ -19 के कोर्ट में सर्वोत्तम राय उर्फ चुन्नू , निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है. परसथूआ ओपी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाबा मार्केट में एक पुराने रंजिश में संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था.
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निरंजन राय सहित तीन को गिरफ्तार किया था. जिसमें ढाई साल के बाद सजा की बिंदुओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर अलग-अलग 50- 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद परिजनों ने जहां राहत की सांस ली है.
इनपुट - अमरजीत कुमार यादव