पटना: IT Department Alert for PAN Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को पैन और आधार को लिंक कराने के लिए अलर्ट कर रहा है. दरअसल, एक अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है. इससे पहले लोग 31 मार्च को ही अपने फाइनेंशियल कार्य को पूरा कर लें. नहीं तो भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.


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आधार और पैन कार्ड को कर लें लिंक, नहीं तो होगा नुकसान
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए अपनी तरफ से अलर्ट मोर्ड जारी कर दिया है. अगर करदाताओं ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो इस काम को सभी आरा पूरा कर लें. अगर करताओं ने समय रहते हुए ऐसा नहीं किया तो लोगों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है.


ट्वीट कर दी गई जानकारी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि 31 मार्च की आखिरी तारीख है. इससे पहले ही सभी लोग अपने पैन और आधार को लिंक करवा लें. विशेष सूचना के लिए बता दें कि आईटी एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पेन होल्डर के लिए पैन और आधार को लिंक करना काफी आवश्यक है.


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