Patna: माफिया मुख्तार अंसारी के मामले शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अंसारी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है. तो आइये जानते हैं कि किस मामले में मुख़्तार अंसारी को सजा हुई है. 


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जानें क्या है पूरा मामला


29 नवंबर 2005 को मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी. इस दौरान एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी.  इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला दर्ज है. जबकि मुख्तार पर कृष्णानंद राय के अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड का भी मामला है. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. 


न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था. न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था. ऐसे फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी. वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था. अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है. जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है.


भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कही ये थी ये बात


कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं. गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है. जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे.


(इनपुट भाषा के साथ)