Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू की है, जो लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी. इस योजना के तहत बस खरीदने पर लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ना है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एक प्रखंड में केवल सात लोगों को मिलेगा योजना का लाभ 
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे. इनमें जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, इसलिए समय पर आवेदन करना जरूरी है. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ एक प्रखंड में केवल सात लोगों को ही मिलेगा. इसमें दो लाभार्थी अनुसूचित जाति से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक वर्ग से, और एक सामान्य वर्ग से चुने जाएंगे. योजना का लाभ केवल 18 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा और लाभार्थी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.


बस खरीदने के लिए सरकार से मिलेगा अनुदान
इसके अलावा बता दें कि वैशाली जिले के हाजीपुर सदर प्रखंड को छोड़कर बाकी 15 प्रखंडों में इस योजना का लाभ मिलेगा. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको प्रखंड का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा, आप एक समूह के रूप में भी आवेदन कर सकते हैं. मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना मुख्यमंत्री का विशेष प्रोजेक्ट है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रखंडों को मुख्यालय से जोड़ना और लोगों को रोजगार प्रदान करना है. परिवहन विभाग के तहत बस खरीदने के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा.


कैसे मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के परिवहन विभाग में जाना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके बाद आवेदन की जांच की जाएगी और अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो आपको बस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.


ये भी पढ़िए- Samajik Suraksha Yojana 2024: महिलाओं को बिहार सरकार से मिलेंगे 4 हजार रुपये, जानें क्या है योजना और कैसे करें आवेदन