NEET Paper Leak Case: नीट (NEET) पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार, 02 अगस्त) को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने पेपर लीक की बात को स्वीकार की. हालांकि, आगे कहा है कि एग्जाम में सिर्फ पटना और हजारीबाग सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है. अदालत ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है.


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कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है. NTA को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए. इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए. हम NEET की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब कोर्ट ने ने कहा था कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्‍त सबूत नहीं मिले हैं. अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


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फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा था कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है. इस तरह से कोर्ट ने दोबारा परीक्षा और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई है.