बैकफुट पर नीतीश सरकार! शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा खत्म, STET पास अभ्यर्थियों को भी छूट
BPSC की तरफ से जारी नयी शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है. नीतीश सरकार को अपने फैसले में कई बदलाव करने पड़े हैं. बता दें कि नीतीश सरकार के द्वारा जारी नयी शिक्षक नियमावली का विरोध सड़कों पर उतरकर छात्र सरकार की चेतावनी के बाद भी कर रहे हैं.
पटना: BPSC की तरफ से जारी नयी शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है. नीतीश सरकार को अपने फैसले में कई बदलाव करने पड़े हैं. बता दें कि नीतीश सरकार के द्वारा जारी नयी शिक्षक नियमावली का विरोध सड़कों पर उतरकर छात्र सरकार की चेतावनी के बाद भी कर रहे हैं. ऐसे में BPSC की तरफ से होने वाली शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा को समाप्त कर दिया गया है. ऐसे में अब उनके लिए उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त हो गई है.
इसके साथ ही 2019 में STET पास करने वाले अभ्यर्थी को उनके पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग की तरफ से गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई जिसके जरिए इस फैसले की खबर सबको लगी.
बता दें कि इसके पहले सरकार की तरफ से नयी शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह भी आदेश जारी किया गया था कि बिहार में इस नई भर्ती में टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त किसी भी डिग्रीधारक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. इसका भी विरोध बड़े जोर शोर से हो रहा है. बता दें कि बिहार सरकार के इस नए शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध नियोजित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संघ और सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी कर रहे हैं.
BPSC की तरफ से नयी नियमावली की मानें तो इसके तहत टेक्निकल डिग्री पास अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती बहाली में शामिल नहीं हो सकेंगे. ऐसे में बीबीए, बीसीए, बी-टेक जैसे टेक्निकल डिग्रीधारकों के लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ गई. अभ्यर्थी सरकार पर इस नये नियम को वापस लेकर सभी डिग्रीधारियों को इसमें शामिल होने का मौका देने की मांग कर रही है.