14 साल पुराने केस में पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा, जानें पूरा मामला
14 साल पुराने आदर्श चुनाव उल्लंघन मामले में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन मंगलवार को सुपौल व्यवहार न्यायालय पेशी के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है.
Patna: 14 साल पुराने आदर्श चुनाव उल्लंघन मामले में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन मंगलवार को सुपौल व्यवहार न्यायालय पेशी के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके ऊपर इस दर्ज इस केस को ही ख़ारिज कर दिया है.
जानें क्या है पूरा मामला
सुपौल जिले के छातापुर थाने में वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पति पत्नी सहित पांच लोगों के विरुद्ध बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था. जिस केस की सुनवाई मंगलवार को सुपौल जिला व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश प्रथम सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में हुई. यहां दोनों पति पत्नी सशरीर पेश हुए.
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया. जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि छातापुर थाना कांड संख्या 59/2009 में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह बनाए गए थे. लेकिन इनमें से एक कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए. जबकि 6 में से सूचक सह तत्कालीन बीडीओ ब्रज बिहारी भगत और कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र प्रसाद यादव ने ही केस के पक्ष में गवाही दी.
ट्रायल के दौरान चार गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए. यही वजह रही कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया. कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा रहा है. वह पहले भी कहते रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जाता रहा है.