Patna: जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. सड़क जाम कर धरना देने, यातायात बाधित करने, पुलिस बल के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में उन्हें दोषी पाया गया है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है. 


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2003 का है ये मामला


पप्पू यादव को 17 जून 2003 के मामले में ये सजा सुनाई गई है. पप्पू यादव के वकील  विजय आनंद ने बताया कि एक बच्चा  फतुहा थाना क्षेत्र से लापता हो गया था. इस बच्चे की मांग को लेकर पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फतुहा के एनएच 30 पर महारानी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन की वजह से यातायात काफी ज्यादा बाधित हुआ था. 


पुलिस ने पप्पू यादव से धरना हटाने को भी कहा था, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थे. पुलिस के इस एक्शन के बाद लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया था. जिसमे कई पुलिसवाले घायल हो गए थे. इस मामले में  पप्पू यादव सहित 22 लोगों को नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसके अलावा पुलिस ने 150- 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 


इस मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को आईपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया है. इस मामले में पांच लोगों ने गवाही दी थी, जिसके बाद पप्पू यदा को सजा सुनाई गई है.