Patna HC का राज्य सरकार को निर्देश, कहा-3 हफ्ते में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के संबंध में दें हलफनामा
पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में कोरोना महामारी के मामले से सबंधित मामले पर सुनवाई जारी है. इसी बीच चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.
Patna: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में कोरोना महामारी के मामले से सबंधित मामले पर सुनवाई जारी है. इसी बीच चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.
इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है.
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वहीं, पूरे राज्य में कोरोना कचरा नष्ट करने के मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हलफनामा नहीं दायर किए जाने के कारण इस मामले पर सुनवाई टल गई है. गौरतलब है कि 3 जून, 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य में कोरोना कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था का ब्यौरा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया था. लेकिन उनके हलफनामा दायर नहीं करने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले पर अब कल भी सुनवाई की जाएगी.