Patna: सूबे में कोरोना महामारी व उससे निपटने की तैयारी की मॉनिटरिंग कर रही पटना हाईकोर्ट ने सूबे में तमाम संबंधित अदालतों को यह निर्देश दिया है कि कालाबाजारी में पकड़े गए और जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को अंतरिम तौर पर रिलीज करने का उचित व विधि सम्मत आदेश पारित करें, ताकि उन सिलेंडरों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के काम में आ सके.


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चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित मामले की सुनवाई में उक्त निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि जब्त सिलेंडरों को छोड़ने से पहले तमाम कानूनी कवायदें पूरी की जाएं, ताकि बाद में जब कालाबाजारी मामलों का ट्रायल शुरू हो तो परीक्षण के दौरान जब्त सिलेंडर को पहचाना जा सके.


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दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि राज्य सरकार के रोजाना लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने के आवेदन पर 17 मई तक विचार कर कोई 'फेवरेबल' निर्णय ले. इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 17 मई को होगी.