Patna HC ने किया बिहार के डीजीपी से जबाब तलब, जानें क्या है पूरा मामला
पटना उच्च न्यायालय ने तीन वर्ष पूर्व पारित एक आदेश का पालन नहीं किये जाने पर बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जबाब तलब किया है.
Patna: पटना उच्च न्यायालय ने तीन वर्ष पूर्व पारित एक आदेश का पालन नहीं किये जाने पर बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जबाब तलब किया है. न्यायमूर्ति पी बी बजनथ्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को उक्त आदेश दिया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कर्ज देने में अनियमितता बरते जाने पर वर्ष 2018 के उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने तीन वर्ष पहले डीजीपी सहित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को कार्रवाई करने का आदेश दिया था. उन्होंने बताया कि यह मामला जमुई जिले में पीएनबी की एक शाखा द्वारा नियमों के खिलाफ कर्ज देकर सर्वजनिक धन का दुरुपयोग किये जाने से जुड़ा है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में अदालत द्वारा इस संबंध में एक आदेश पारित किए जाने के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि डीजीपी की ओर से अदालत को बताया गया कि जमुई जिला के खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. दीनू ने बताया कि अदालत ने जानना चाहा कि किन कारणों से तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का अबतक पालन नहीं किया गया है.
उन्होंने बताया कि अदालत ने राज्य के डीजीपी को मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर स्वयं उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध अवमानना वाद प्रारम्भ किया जाये. दीनू ने बताया कि अदालत इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.
(इनपुट भाषा के साथ)