पटना: Patna High Court:  बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इन दिनों अपने ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर चर्चा में हैं. शिक्षा महकमे में उनके द्वारा जारी किए गए नई-नई गाइडलाइन से हड़कंप मचा है. शिक्षक और कर्मचारी इस बात से सहमे हैं कि जरा सी लापरवाही हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है. इस बीच पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने मंगलवार को केके पाठक को झटका दिया है. कोर्ट ने उनके एक आदेश को रद्द करते हुए राज्य के कोचिंग संचालकों को अच्छी खबर दी है.


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दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक राज्य में कहीं भी कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. मंगलवार को इसी मामले में कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केके पाठक के इस आदेश को रद्द कर दिया है.


बिहार सरकार को अधिकार नहीं


जस्टिस मोहित कुमार की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार सरकार को इस तरह के फैसलों को लेने का अधिकार नहीं है. इस तरह के फैसले सिर्फ कोर्ट ही ले सकता है. बता दें कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010 का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि सरकार के पास समय रेगुलेट करने का अधिकार नहीं है.


बता दें कि केके पाठक ने इस आदेश को 31 जुलाई को जारी किया था. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने ये आदेश कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए जारी किया था. उन्होंने कहा था कि सुबह के 9 से लेकर शाम के चार बजे तक राज्य में कोचिंग का संचालन नहीं करना है. वजह यही थी कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके. जिसके बाद इसी मामले में अब पटना हाई कोर्ट अब आदेश आया है.


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