Bihar news: बिहार के इन कॉलेजों की रद्द होगी मान्यता, पटना हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
बिहार में हाईकोर्ट के आदेश पर 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द की जाएगी. इसके लिए सूची तैयार हो गई है. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक-एक कर रद्द किया जाएगा.
पटनाःBihar news: बिहार में हाईकोर्ट के आदेश पर 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द की जाएगी. इसके लिए सूची तैयार हो गई है. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक-एक कर रद्द किया जाएगा. बता दें कि मामला 287 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं देने का है.
14 कॉलेजों की जल्द रद्द होगी मान्यता
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने सात विश्वविद्यालय के कुलपति को यह आदेश देते हुए कहा है कि पहले फेज की सूची में 14 कॉलेजों के मान्यता 18 अगस्त तक खत्म कर दी जानी चाहिए. इसके अलावा इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए. अगर कोर्ट के आदेश पर संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है.
रद्द कॉलेजों की सूची में पहले नंबर पर कौन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 14 कॉलेजों में बीएन मंडल विवि और तिलकामांझी विवि भागलपुर के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल हैं. इनमें बीएन मंडल विवि के पूर्णिया कॉलेज, सर्ब नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज, वीर नारायण चंद कॉलेज, एलएन मिथिला के चन्द्रमुखी भोला कॉलेज, बीएन मंडल दर्शन साह कॉलेज के नाम हैं.
इन कॉलेज को किया जाएगा रद्द
हाईकोर्ट के आदेश पर सबसे पहले इन कॉलेजों को रद्द किया जाएगा. इनकी सूची इस प्रकार है. सबसे पहले भीमराव अंबेदकर यूनिर्विसिटी के केसरीचंद ताराचंद कॉलेज, एमजेके कॉलेज, श्रीलक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, तिलकामांझी विवि के मदन अहिल्या महिला कॉलेज, महिला कॉलेज, मगध विवि के महंथ मधुसूदन कॉलेज, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, जेपी विवि के नंदलाल सिंह कॉलेज के आदि नाम हैं.
ये भी पढ़ें- BSEB Exam 2023: बीएसईबी ने मैट्रिक इंटर परीक्षा प्रणाली में मांगे सुझाव, जानें कितना मिलेगा इनाम