मसाला डोसा के साथ सांभर नहीं देना रेस्टोरेंट को पड़ा महंगा, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Bihar News: बक्सर उपभोक्ता कोर्ट ने डोसा के साथ सांभर नही देने के कारण रेस्टोरेंट पर 3500 का जुर्माना लगाया है.
बक्सर: Bihar News: बक्सर उपभोक्ता कोर्ट ने डोसा के साथ सांभर नही देने के कारण रेस्टोरेंट पर 3500 का जुर्माना लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार शहर के बंग्ला घाट के रहने वाले उपभोक्ता मनीष पाठक ने परिवाद पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताया था कि,घर में एक समारोह के दौरान 15 अगस्त 2022 को नगर थाना क्षेत्र के नमक गोला में स्थित नमक रेस्टोरेंट से 140 रुपये का भुगतान कर स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर किया था. जब पार्सल दिया और उसे घर पर खोलकर देखा तो उसमें सांभर नही था. जिसके कारण माँ पिता जी के साथ ही अतिथियों के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा.
परिवादी के परिवाद पत्र पर सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की सेवा में त्रुटि पाई गई. जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के लिए, दो हजार का जुर्माना साथ ही वाद खर्च के रूप में अलग से पन्द्रह सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए 45 दिनों के अंदर रेस्टोरेंट प्रबंधक को कुल 3500 रुपये जुर्माना के तौर पर भुगतान करने का निर्देश दिया. निर्धारित समय अवधि में यदि रेस्टोरेंट प्रबंधक के द्वारा इस राशि को भुगतान नहीं किया गया तो 8 प्रतिशत ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान करना होगा.
उपभोक्ता मनीष कुमार ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को उनका जन्मदिन था. उस दिन गणेश चतुर्थी भी था जिसके चलते उनकी मां ने उसे दिन व्रत में थी. ऐसे में उनकी परेशानी को देखते हुए रात को 9 बजे नमक रेस्टोरेंट से मसाला डोसा खरीदा और उसे लेकर घर चले आए. घर आने के बाद जब पार्सल खोला तो उसमें सांभर नहीं था. जिसे देखकर सभी लोग दोनों हंसने लगे. अगले दिन सुबह जब रेस्टोरेंट में पहुंचे और इस बात की शिकायत की तो सं रेस्टोरेंट चालक ने कहा कि 140 रुपये में क्या रेस्टोरेंट खरीदोगे? यह बात उन्हें चुभ गई और उन्होंने इस मामले में कानून का सहारा लिया.
इनपुट- अजय कुमार