Patna: सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं देने पर कई राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की है. इसके साथ ही चुनाव से जुड़े कई सुधारों को लेकर अहम दिशा निर्देश भी दिए. बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय ने सत्तारूढ़ BJP, JDU सहित 8 पार्टियों पर जुर्माना लगाया.


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सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएम और रांकपा (NCP) पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, सत्तारूढ़ पार्टी BJP, JDU के साथ ही RJD, LJP, CPI, कांग्रेस पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उच्चतम न्यायालय ने सभी 8 पार्टियों को आदेश का पालन नहीं करने के अवमानना का दोषी पाया है.


बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से संबंधित कई निर्देश भी चुनाव आयोग को दिए. कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने के 48 घंटे के अंदर सभी पार्टी उनके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करें. 


इसके लिए सभी दल अपने बेबसाइट के होम पेज पर ही इसकी जानकारी डालेंगे. इसके साथ ही SC ने चुनाव आयोग को एक अलग से मोबाइल ऐप बनाने का निर्देश दिया. ताकि, वोटर अपने मोबाइल पर ही ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें.


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों से संबंधित सभी जानकारी जानने का हक है. अगर, कोई राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के दिशा निर्देश का पालन नहीं करती है. फिर, चुनाव आयोग इस बारे में कोर्ट को सूचित करेगा. ताकि निर्देश का पालन नहीं करने वाले दलों पर अवमानना की कार्रवाई की जा सके. 


उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग इस मसले पर बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा. इसके साथ ही एक फंड भी बनाया जाएगा, जिससे अवमानना करने वालों से जुर्माना वसूल कर रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक अलग से सेल बनाएगा, जो कोर्ट के दिशा निर्देश की मॉनिटरिंग करेगा.


चुनाव से संबंधित सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग लगातार बेहतर पहल कर रहा है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों से अपनी सभी जानकारी अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से देने का निर्देश दिया था.