पटना/नई दिल्लीः Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एक बार फंसती नजर आ रही है. पिछले साल रिहा चक्रवर्ती के मामले में NCB ने चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी, अब procedure के तहत NCB ने इस मामले में Draft charges दायर किये है. 22 जून को 35 लोगो के खिलाफ़ दायर किये गये ड्राफ्ट चार्जेज के ज़रिए NCB ने इस मामले में शामिल तमाम आरोपियों को रोल और उनके खिलाफ लगाई गयी धाराओं को बताया है. अब कोर्ट ने इन ड्राफ्ट चार्जेज पर संज्ञान लिया है. एक बार ड्राफ्ट चार्जेज को कोर्ट में जमा कराने के बाद इन्हें रजिस्ट्री के लिए भेजा जाता है,इसके बाद जज इन पर दस्तखत करते है,इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है. यानि अब जल्द ही इस मामले ट्रायल शुरू हो जाएगा.


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रिया और शोविक पर लगे संगीन आरोप
फिलहाल जो आरोप NCB ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पर लगाये है, वो बेहद संगीन आरोप है. NCB के ड्राफ्ट चार्जेज के मुताबिक रिहा चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक चक्रवर्ती लगातार ड्रग पेड़लर्स के संपर्क में थे. ड्राफ्ट चार्जेज के मुताबिक आरोपी नंबर 1 से लेकर आरोपी नंबर 35 तक सभी उस साजिश का हिस्सा है जिसमे मार्च 2020 से लेकर सेप्टेंबर 2020 तक बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के LSD, गांजा, कोकीन, चरस और ऐसी दूसरी ड्रग्स को मंगाकर खरीद फरोख्त, ट्रांसपोर्ट किया गया. 


ड्रग पैडलर के संपर्क में था शोविक
यही नही ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइनेंस मुहैया कराया गया, इस ड्रग्स को हाई एन्ड सोसाइटी में और बॉलीवुड तक पहुँचाया गया. ड्राफ्ट चार्जेज के मुताबिक आरोपी नंबर 7 शोविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर के लगातार संपर्क में था. और वो इनसे लगातार गांजा, हशीश, चरस जैसे दूसरे ड्रग्स की डिलीवरी भी ले रहा था. NCB के मुताबिक अब्देल बासित, कैजान इब्राहिम, कर्मजीत सिंह, सूर्यदीप मल्होत्रा जैसे ड्रग पेड़लर्स इसमे शामिल थे. ये लोग शोविक को ड्रग्स लेकर दिया करते थे और शोविक उस ड्रग को सुशांत सिंह राजपूत को दिया करता था. 


रिया ने किया था गांजे का पेमेंट
यहाँ तक draft chargesheet में रिया ड्रग्स की delivery सुशांत तक करने में कैसे काम करती थी उसका भी ज़िक्र हैं. NCB ने यह दावा किया हैं की रिया सैम्यूअल मिरांडा, शोविक और दीपेश सावंत से कई बार गाँजा लिया और उससे सुशांत तक पहुँचाया. यहाँ तक कि इस गाँजा की delivery के बाद इसका payment भी Rhea ने ही किया था. NCB ने Rhea के ख़िलाफ़ NDPS अधिनियम 1985 के तेहत धारा 8 (C) उसके अलावा 20 (B) (ii) (A), 27A, 28, 29, 30 के अपराध लगाए हैं.