बगहा : इंडो नेपाल सीमा स्थित वाल्मीकीनगर से ट्रक समेत 5 लाख रुपये  का संतरा लदा ट्रक गायब हो गया है. इस मामले में संतरा कारोबारी ने वाल्मीकीनगर थाना में ट्रांसपोर्ट मालिक व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है.


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पांच लाख रुपये के संतरे के साथ ट्रक गायब
बगहा के पटखौली कैलाशनगर वार्ड 4 निवासी निवासी मनोज राम ने वाल्मीकीनगर थाना में आवेदन देकर 5 लाख का संतरा ट्रक समेत गायब होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है. कारोबारी ने थाने में पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि शिवा रोड लाइंस आलमगढ़ चौक अबोहर पंजाब से दिनांक 17 जनवरी 2023 को दो ट्रक संतरा की बुकिंग कराया था. एक संतरा भरे ट्रक पर वह खुद बैठा था जबकि दूसरी गाड़ी पीछे से वाल्मीकिनगर पहुंची. जब एक ट्रक का संतरा बिक गया तो उसने दूसरे ट्रैक पर लदे संतरा के चालक को फोन किया. चालक ने बताया कि ट्रक वाल्मीकीनगर पेट्रोल पंप के पास खड़ा है, लेकिन जब वे लोग संतरा लेने पहुंचे तो संतरा समेत ट्रक गायब था.


व्यवसायी ने ट्रांसपोर्ट मालिक पर लगाया आरोप
दरअसल पश्चिमी चंपारण ज़िला के इंडो नेपाल सीमा पर माघ मौनी अमावस्या मेला में संतरा बेचने के लिए कारोबारी ने दो गाड़ी संतरा बुक कराया था. ट्रांसपोर्ट गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्रमशः यूपी 34AT 8431 और दूसरी गाड़ी का नंबर यूपी 34AT 5980 है. यह दोनों गाड़ी एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी की है. दोनों गाड़ी का भाड़ा कुल 1 लाख 30 हजार रुपए में तय हुआ था. जिसमें उसने 56 हजार रुपए एडवांस के तौर पर दिया था. 21 जनवरी को पहली गाड़ी यूपी 34AT 8431 का पूरा संतरा बिक जाने के बाद उसने जब दूसरी गाड़ी यूपी 34AT 5980 के संतरा को बिक्री करने के लिए ड्राइवर के पास कॉल किया तो ड्राइवर इधर उधर घूमाता रहा और जब वे लोग ड्राइवर के बताए जगह पर पहुंचे तो गाड़ी ही गायब मिला.


कारोबारी ने बताया है कि ट्रक ट्रांसपोर्ट मालिक से बात करने पर ट्रक मालिक ने बकाया भाड़ा भेजने की शर्त पर गाड़ी भेजने की बात कही है और साथ ही जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग कर गाली गलौज किया है. कारोबारी ने बताया की ट्रक में कुल 5 लाख रुपये का संतरा था. पीड़ित कारोबारी के आवेदन पर वाल्मीकिनगर पुलिस ने कांड संख्या 12/23 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष शशि शेखर चौहान ने बताया है कि कारोबारी ने गुहार लगाई है. जब तक उक्त ट्रांसपोर्ट द्वारा कुल पांच लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक उस मालिक के पहले ट्रक को वाल्मीकिनगर पुलिस अभिरक्षा के तहत थाना परिसर में ही रखी जाए. ऐसे में मामले कि छानबीन व जांच करने के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.


इनपुट- इमरान अजीज


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