Vehicle Scrapping Center : बिहार के सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का मौका आ गया है. परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएगी. भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का यह निर्णय राज्य सरकार ने भी बिहार में लागू किया है. इसके तहत बिहार में सभी जिलों में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा मिलेगी.


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पर्यावरण के बचाव के लिए कबाड़ वाहनों के स्क्रैप को प्रोत्साहित करने और लोकहित की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है. इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार घोषित किया गया है. इस से पहले ही राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट देने का भी निर्णय ले लिया है. सरकार का मानना है कि इस छूट से लोग पुराने वाहनों को हटाने में रुचि ले सकेंगे.


राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर पूर्व से लंबित टैक्स और अन्य देनदारियों में छूट देने का निर्णय लिया है. इस छूट की अवधि एक वर्ष की है और सरकारी वाहनों को पूरी तरह मोटरवाहन कर में छूट मिलेगी. निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को मोटरवाहन कर, सड़क सुरक्षा उपकर में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.


इसके अलावा केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत लगने वाले निबंधन, फिटनेस शुल्क और अन्य में भी 90 प्रतिशत छूट होगी, जबकि देरी होने पर लगने वाले अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह सुनिश्चित करेगा कि लोग सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा सकें.


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