छपरा: पानापुर स्थित तुर्की के व्यवसायी शत्रुघ्न प्रसाद की हत्या के 28 वर्षों के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने मसरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार किया है. हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद विशेष एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 7 में सजा की बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए समय तय की है. साथ ही पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

घटना के संबंध में बता दें कि 10 जनवरी 1996 को शाम 4:30 बजे तत्कालीन विधायक तारकेश्वर सिंह अपने निजी अंगरक्षक रुस्तम खान और सहयोगी देवनाथ राय के साथ तुर्की बाजार पर पहुंचे और शत्रुघ्न प्रसाद नामक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. साक्ष्य छीपाने के उद्देश्य से उनके शव को अपने गाड़ी में लादकर डुमरिया घाट पर फेंक दिया. इस मामले की प्राथमिकी पानापुर थानकाण्ड संख्या 9/96 दर्ज कराई गई थी.


इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय एमपी एमएलए एडीजे 7 सुधीर कुमार ने आज तारकेश्वर सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में मंडल कारा छपरा भेज दिया है. जिनके सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी हैं, बाकी दो आरोपियों को इस मामले में साक्ष्य के अभाव में बड़ी कर दिया गया हैं. 


इनपुट- राकेश 


ये भी पढ़िए-  Tulsi Benefits: ये छोटा सा पत्ता आपकी त्वचा को बना देगा चमकदार, झुर्रियां भी होगी दूर