रांची: रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने सोमवार को कथित धन शोधन मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी. यह जानकारी उनके वकीलों ने दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो दिन की पूछताछ के बाद 15 मई को आलम को हिरासत में ले लिया था. पीएमएलए अदालत ने शुरुआत में आलम को 17 मई से छह दिन की हिरासत में भेजा था और बाद में 22 मई को उनकी हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई.


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आलम के वकील किसलय प्रसाद ने कहा कि ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि तीन दिन बढ़ाने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. प्रसाद ने बताया कि ईडी ने अतिरिक्त पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया. आलम राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री हैं और वह पाकुड़ सीट से विधायक हैं. वह राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी को लेकर जांच के दायरे में हैं. आलम पर ईडी का ध्यान तब बढ़ गया जब उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल (52) और लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को गिरफ्तार किया गया. छह मई को उनके एक फ्लैट पर छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी को 32 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी मिली थी.


वहीं आलमगीर आलम के बाद झारखंड सरकार के दो और मंत्रियों के नाम इस केस में जुड़ गए हैं. इन मंत्रियों में कृषि मंत्री बादल व अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कार्य एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन का नाम शामिल है. इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों को टेंडर दिलवाया और इसके बदले में उन्होंने कमीशन वसूला. ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी जल्द ही इन दोनों मंत्रियों को समन करने जा रही है और दोनों से पूछताछ भी करेगी.


इनपुट- भाषा


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