Jharkhand Politics: दल बदल मामले में जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता चली गई है. 25 जुलाई, 2024 दिन गुरुवार को झारखंज विधानसभा के स्पीकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अपना फ़ैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता खारिज कर दी.


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दरअसल, दल बदल कानून के दायरे में आए मांडू के बीजेपी विधायक जेपी पटेल और बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी अब चली गई है. हालांकि, 23 जुलाई, 2024 दिन मंगलवार को स्पीकर न्यायाधिकरण में दोनों के खिलाफ दर्ज मामले में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सुनवाई की थी.


जेपी पटेल की तरफ से उनके वकील ने कहा था कि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जेपी पार्टी छोड़ दी है. अब जेपी पटेल बीजेपी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. जेपी पटेल ने बीजेपी को बिना कोई सूचना दिए कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ा है. जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल नियमों के तहत कोई सबूत नहीं हैं.



इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने निर्देश दिया था कि बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बाउरी अपनी तरफ से लिखित पक्ष उपलब्ध कराया. बता दें कि बीजेपी ने स्पीकर न्यायाधिकरण से मांग की थी कि 20 मार्च से जेपी पटेल की सदस्यता खारिज की जाए. इनको अंतरिम राहत दिए बिना तत्काल वेतन और भत्ते पर रोक लगा दी जाए.


झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के वकील ने कहा था कि लोबिन ने पार्टी नहीं छोड़ी है. उन्होंने पार्टी में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था. जेएमएम की तरफ से कहा गया था कि लोबिन ने पार्टी छोड़ दी है. वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. उनको झामुमो से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है. अब स्पीकर ने इसी मामले में सुनवाई के बाद आज दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी.