भाकपा माले के MLA मनोज मंजिल समेत 22 को उम्रकैद, खत्म हो सकती है विधायकी
CPI ML MLA Manoj Manzil: भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को हत्या के मामले में आरोपी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
आरा: फ्लोर टेस्ट के बाद महागठबंधन को एक और बड़ा झटका मिला है. भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल के साथ अन्य 22 आरोपियों को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. ये मामला कोर्ट में वर्षों से लंबित था. भोजपुर जिले के अगिआंव सुरक्षित विधानसभा सीट से भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल समेत 22 अन्य आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा दोषी पाए जाने पर सुना दी है.
बता दें कि अजीमाबाद थाना के बड़गांव नारियाडीह गांव के बीच जयप्रकाश सिंह अपने पुत्र के साथ बाजार से घर लौट रहे थे तभी रास्ते में विधायक मनोज मंजिल सहित 22 अन्य आरोपी ने लाठी डंडे से जयप्रकाश सिंह को पीट-पीट कर हत्या कर दी और हत्या के बाद उसकी लाश को गायब भी कर दिया था. वहीं पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद जयप्रकाश सिंह का शव बरामद किया था जिसके बाद उनके पुत्र ने विधायक मनोज मंजिल सहित 22 अन्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दायर किया था. वहीं अजीमाबाद थाना ने इस हत्याकांड मामले में एक मामला दर्ज किया था, जो कांड संख्या 51/2015 है. 20 अगस्त 2015 को बड़गांव में शाम 6:00 बजे जयप्रकाश सिंह की हत्या विधायक मनोज मंजिल सहित 22 लोगों ने पीट-पीटकर की थी और कहा था कि यह ऊंची जाति का है इसको जान से मार दो.
वहीं पुलिस ने उनके पुत्र के बयान पर एक मामला दर्ज किया था और छानबीन करते हुए इस पूरे मामले में कोर्ट ने विधायक मनोज मंजिल सहित 22 लोगों को दोषी पाया है. वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन ने मनोज मंजिल सहित 22 लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है. फिलहाल विधायक मनोज मंजिल सहित 22 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. विधायक की सजा सुनकर भाकपा माले समर्थक काफी आक्रोशित हैं.
इनपुट- मनीष सिंह
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