Modi Surname Case: राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत में सशरीर हाजिरी से मिली छूट
Modi Surname Case: पिछली 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 16 अगस्त तक किसी भी पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 16 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए तय की थी. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.
Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए सशरीर हाजिरी के आदेश पर रोक लगा दी है. इस तरह राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत मौजूदगी से छूट मिल गई है. राहुल गांधी ने पिछले दिनों रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थिति के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
पिछली 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 16 अगस्त तक किसी भी पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 16 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए तय की थी. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया. इसका मतलब यह हुआ कि अब राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित या कहे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है.
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अदालत ने कुछ शर्तों के साथ राहुल गांधी को यह छूट प्रदान की है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं. बता दें कि मोदी सरनेम केस में रांची के सिविल कोर्ट में वाद दर्ज कराई गई थी, जिसमें कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
रिपोर्ट: आयुष