लालू यादव के साले साधु यादव को जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 23 साल पुराना मामला
Sadhu Yadav News: एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले को लेकर साल 2022 में साधु यादव को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने साथ ही प्रोविजनल बेल भी दिया था. इस सजा के खिलाफ साधु यादव ने पटना व्यवहार न्यायालय की सत्र अदालत में चुनौती दी थी.
Sadhu Yadav: लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है. वह अब 14 दिनों तक पटना के बेऊर जेल में रहेंगे. साधु यादव पर 2001 में तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एन के अग्रवाल के साथ मारपीट का आरोप लगा था. गर्दनीबाग थाने में 24 ऑब्लिक 2001 मामला दर्ज हुआ था. कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के बेऊर जेल पहुंचाया गया.
एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले को लेकर साल 2022 में साधु यादव को 3 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने साथ ही प्रोविजनल बेल भी दिया था. इस सजा के खिलाफ साधु यादव ने पटना व्यवहार न्यायालय की सत्र अदालत में चुनौती दी थी. 19 दिसंबर, 2023 को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र अदालत के जज विनय प्रकाश तिवारी ने साधु यादव की अपील खारिज कर दिया था.
इसके साथ साधु यादव ने पटना हाइकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी और निचली अदालत से मिली जमानत को जारी रखने की अपील किया था. जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने निचली अदालत में सरेंडर के बाद सुनवाई के लिए कहा था, फिर साधु यादव ने सरेंडर किया था.
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क्या है पूरा मामला, जानिए
बता दें कि 27 जनवरी, 2001 को लालू यादव के साले साधु यादव ने विश्वेश्वरैया भवन स्थित परिवहन कार्यालय में घुस गए थे. इस दौरान तत्कालीन परिवहन आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा के चैंबर में मीटिंग हो रही थी. साधु यादव ने बीच मीटिंग में परिवहन आयुक्त से एक प्रवर्तन निरीक्षक सीताराम पासवान के ट्रांसफर का आदेश जारी करवा लिया. इस दौरान जमकर हंगामा भी किया था. इस घटना को लेकर परिवहन आयुक्त ने शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया था.