Bihar News: बिहार में आरक्षण के बढ़ाए हुए दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी. अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर राजद को नोटिस जारी किया है. राजद की याचिका को बिहार सरकार के द्वारा पूर्व में दायर याचिका के साथ जोड़ दिया है. कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार और पटना HC में इसको लेकर याचिका दाखिल करने वाले शख्श को नोटिस जारी किया. बता दें कि बिहार सरकार ने एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा 50 से 65 फीसदी बढ़ाए जाने का प्रावधान किया था. हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था. इसे RJD ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट आरजेडी की याचिका को इस मसले पर पहले से लंबित बिहार सरकार की याचिका के साथ सुनवाई करेगा.


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सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज (शुक्रवार, 6 सितंबर) राजद की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ अटैच किया है. इस मामले की सुनवाई अदालत आगे करेगी. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को 65 प्रतिशत आरक्षण वाले कानून पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. वहीं 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी को मान्यता दी थी. इसके अनुसार अब राज्य सरकार समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को पहले से मौजूद आरक्षण में से कोटा दे सकेंगे.


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बता दें कि हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है. राजद ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राजद कोर्ट के बाहर भी इस मुद्दे पर सरकार को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है. आरक्षण को लेकर आरजेडी ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी किया था. इसमें लालू और तेजस्वी की ओर से बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया गया था. 


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