अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए! जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश
Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है. यह पैसा झारखंड को खनिज रॉयल्टी के बकाए के तौर पर मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट किया है.
Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त, 2024 दिन बुधवार को खनिज रॉयल्टी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक और राज्य के लिए एक बड़ी जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य का केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया प्राप्त करने का रास्ता साफ होगा. सुप्रीम कोर्ट ने खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत देते हुए खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से रॉयल्टी और कर पर एक अप्रैल 2005 से बकाया लेने की बुधवार को अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को दिए गए फैसले में कहा था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति संसद में नहीं बल्कि राज्यों में निहित है. हेमंत सोरेन ने इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि बड़ी जीत! सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक निर्णय से हमारी काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है.
उन्होंने आगे कि अब झारखंड को केंद्र से अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे! उन्होंने कहा कि खनिज रॉयल्टी का बकाया 2005 से दिया जाएगा. सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि यह भुगतान 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इस पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा और झारखंड के हर निवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा.