Tejashwi Yadav News: सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी दिन सोमवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया है.


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शिकायतकर्ता हरेश मेहता की ओर से पेश वकील ने कहा, कि आपका आधिपत्य विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पार्टियों के बीच सहमति के बिना कार्यवाही को रद्द कर सकता है. पीठ ने कहा कि आदेश सुरक्षित है, हम एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे.


संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत


दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि के मुकदमे को रद्द कर देगी.


तेजस्वी यादव ने इस केस में माफ करने की है अपील 
शिकायत तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पिछले साल मार्च में पटना में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ी है. आरोप है कि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि आज के समय में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उन्हें इसके लिए माफ भी किया जाएगा.


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शिकायत में क्या कहा गया है जानिए
अपनी शिकायत में सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी और अपराध निवारक परिषद नामक संगठन के उपाध्यक्ष मेहता ने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करती हैं.


रिपोर्ट: IANS