रांची: Ameesha Patel Case: पैसे लेकर फिल्म न करने, धोखाधड़ी और चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में रांची की सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनकी कंपनी के बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर को 27 फरवरी को सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमीषा पटेल के खिलाफ 2018 में हुआ था मामला दर्ज
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दोनों आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा. यह मामला वर्ष 2018 का है. रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.


अजय सिंह से ढाई करोड़ रुपए ऐंठने का लगाया था आरोप 
उन्होंने आरोप लगाया है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे ढाई करोड़ रुपये लिए थे. पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. इसके साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म 'देसी मैजिक' बनाने के नाम पर अजय सिंह से ढाई करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया गया है.


अजय ने अमीषा से की पैसे की मांग
दोनों के बीच जो कांट्रैक्ट हुआ था, उसके अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की. काफी टालमटोल के बाद अक्टूबर 2018 में ढाई करोड़ एवं 50 लाख रुपए के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए.


अमीषा पटेल को कई बार जारी हुआ समन 
इस मामले में अमीषा पटेल को उपस्थिति के लिए कई बार समन जारी हुआ था, इसके बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थीं. वारंट जारी होने के बाद बीते साल 19 जून को उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के दो बेल बांड पर जमानत दे दी थी.


इनपुट- आईएएनएस के साथ


यह भी पढ़ें- IND Vs ENG: आतंकी पन्नू की धमकी के बाद रांची में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस कर रही जांच