रांचीः Dulu Mahato Surrenders: झारखंड के बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो सोमवार को जेल भेजा गया. विधायक ने एक पुराने मामले में खुद सरेंडर किया था. विधायक ढुल्लू महतो पर जेल से कैदी को छुड़ाने, पुलिस के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने सहित सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं. इस मामले में हाई कोर्ट से रिवीजन अर्जी खारिज हो चुकी थी. इसके बाद विधायक ने सोमवार को धनबाद के निचली अदालत में सरेंडर कर दिया.


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खुद को बताया निर्दोष
जानकारी के मुताबिक, विधायक को झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को चार हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है. इसपर हाईकोर्ट ने उन्हें पहले निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा था, हाईकोर्ट ने इसके लिए जो वक्त दिया था, उसकी मियाद आज पूरी हो रही थी. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है. विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उन्होंने खुद को इस मामले में निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है. 


ये है मामला
विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी. ढुल्लू महतो इसके बाद जेल गए थे. उन्होंने 18 माह की सजा में से करीब 12 महीने की सजा काट ली है. इसके बाद वे जमानत पर थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पुन: जेल जाना पड़ा है.