Jharkhand: झारखंड में 84 के सिख दंगे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सरकार का बयान, जल्द देंगे मुआवजा
Jharkhand News: वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे और इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बारे में पूछा.
रांची: Jharkhand News: वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे और इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बारे में पूछा.
कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पूरे राज्य में करीब 600 केस दर्ज किए गए थे. इनमें से कई केस में फाइनल फॉर्म दाखिल हो गए हैं. जो केस बचे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सिख दंगों के पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करें.
याचिका दायर करने वाले सतनाम सिंह को सुरक्षा दिलाने का आग्रह
प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर करने वाले सतनाम सिंह गंभीर को सुरक्षा दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा के संबंध में जमशेदपुर एसएसपी के पास आवेदन देने को कहा.
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जनवरी 2024 में होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में इस मामले में अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा, जबकि हस्तक्षेप कर्ता की ओर से फैसल अल्लाम ने पैरवी की. कोर्ट को बताया गया कि सिख दंगा के कई पीड़ित बीमार हैं.
इनपुट- आईएएनएस के साथ
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