Jharkhand News: झारखंड के साहिबगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को बरी कर दिया है. पहले पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी राहत शेख को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं.


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जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 4 मार्च, 2015 को हुई थी. बच्ची का शव शिमला बहाल पोखर मैदान के पास मिला था, उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और गले पर चोट के निशान थे. परिवारवालों ने राहत शेख पर शक जताते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया था कि राहत शेख को शाम पांच बजे बच्ची को कंधे पर बिठाकर मैदान की ओर ले जाते देखा गया था.


ट्रायल के दौरान पॉक्सो कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों का बयान सुना, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे. कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने राहत शेख को बच्ची के साथ मैदान की ओर जाते देखा था. ट्रायल के बाद 1 दिसंबर 2022 को पॉक्सो कोर्ट ने राहत शेख को दोषी करार दिया और 12 दिसंबर 2022 को उसे फांसी की सजा सुनाई.


राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि राहत शेख की फांसी की सजा को कन्फर्म किया जाए, जबकि राहत शेख ने भी पॉक्सो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल इस आधार पर कि कुछ लोगों ने राहत शेख को बच्ची के साथ जाते देखा था, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध करने के लिए और भी पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है, जो इस मामले में नहीं मिले. इसलिए राहत शेख को बरी कर दिया गया है.


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