Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद से अवैध खनन और जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक ED रांची स्थित कार्यालय में उनके बयान दर्ज कर सकती है. सोरेन के एक अन्य करीबी पंकज मिश्रा को एक अगस्त तक ED की हिरासत में भेज दिया गया है. ED ने हाल ही में एक अंतदेर्शीय पोत एम.वी. इन्फ्रालिंक-3 जब्त किया था, जिसका कथित तौर पर मिश्रा इस्तेमाल कर रहा था. ED ने पिछले मंगलवार को इस सिलसिले में तलाशी ली थी. 


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ED ने जारी किया बयान


ED के एक अधिकारी ने कहा था, "उक्त अंतदेर्शीय पोत साहेबगंज के सुकरगढ़ घाट से बिना परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स, पत्थर के शिलाखंडों के परिवहन के लिए पंकज मिश्रा और अन्य की मिलीभगत से राजेश यादव उर्फ दहू यादव के इशारे पर जहाज का संचालन किया जा रहा था."


जहाज की अनुमानित लागत करीब 30 करोड़ रुपये है. अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मुफस्सिल थाने में जहाज के मालिक एमवी इंफ्रालिंक-3 के खिलाफ बंगाल फेरी एक्ट की धारा 25, 30 और आईपीसी की धारा 188, 282, 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.


इससे पहले बिष्णु यादव और पवित्रा यादव द्वारा संचालित मां अंबा स्टोन वर्क्‍स के दो अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर को फ्रीज करने के साथ-साथ मौजा मझिकोला, साहेबगंज में पाए गए तीन एचवाईवीए ट्रकों को बिना किसी खनन चालान के अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स, बोल्डर ले जाने से रोक दिया गया था.


इसी तरह इस संबंध में साहेबगंज थाने के गिरवाबादी में आईपीसी की धारा 379, 414 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. ED ने 50 बैंक खातों में पड़ी 13.32 करोड़ रुपये की नकदी, 5.34 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर और मिश्रा, यादव और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती की थी.


(इनपुट: आईएएनएस)